रायपुर, 01 दिसम्बर 2021. राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए एक जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम (2017) लागू किया गया है। इसके तहत पुनरीक्षण वेतन का एक जुलाई 2017 से नियमित भुगतान किया जा रहा है।
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एक जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक 18 माह के बकाया वेतन का भुगतान छह समान वार्षिक किश्तों में करने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। अब तक बकाया वेतन के तीन किश्तों का भुगतान शासकीय कर्मचारियों को कर दिया गया है।
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राज्य शासन के निर्णय अनुसार चतुर्थ किश्त के रूप में माह अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2016 तक के बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए है।
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