कोलकाता, 06 फरवरी। मंगलवार को एनसीडब्ल्यूए- XI के तहत गठित मानकीकरण समिति (Standardization Committee) की बैठक आयोजित हुई। एचएमएस नेता शिवकुमार यादव ने बताया कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोल इंडिया प्रबंधन और यूनियन के बीच सहमति बनी है। इन पर मुद्दों पर बनी सहमति :
- अब विवाहित/अविवाहित आश्रित बेटी तथा विधवा बहू के साथ-साथ सधवा बहु (जिनके पति जीवित हैं) उनको भी आश्रित के तहत नौकरी प्रदान किया जायेगा।
- क्लर्क एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर चयन प्रक्रिया में ऐसे कर्मचारी जो कि मात्र 10 वीं तक शिक्षित हैं ऐसे कर्मचारियों का कंपनी में तीन वर्ष होना अनिवार्य होगा, किंतु उच्च शिक्षित जैसे कि 12वीं या उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारी अब कंपनी में 1 साल होने पश्चात् भी क्लर्क की परीक्षा/चयन प्रक्रिया हेतु होंगे पात्र।
- ऐसे आश्रित माता-पिता जिनकी आय अथवा पेंशन रुपये 10,000 या इससे अधिक है, उन्हें कोल इण्डिया द्वारा असीमित चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने सहमति बनी। इसमें प्रस्ताव रखा गया है कि कैटे-1 के प्राथमिक बेसिक तक कम से कम इसकी सीमा रखी जाये।
- प्राथमिक चिकित्सा परीक्षण (IME) में ग्रुप-A और ग्रुप-B के दोनों के तहत किया जाये। ग्रुप A में अनफिट होने के बाद सभी को ग्रुप B में फिट कर नियमानुसार नौकरी प्रदान की जाये।
- ऐसे कर्मचारी जिन्हें NCWA- XI समझौते पश्चात् LTC की राशि का भुगतान इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शन नहीं आने के कारण NCWA- X के अनुसार हुआ है, ऐसे सभी कर्मचारियों को समझौते की तारीख़ से NCWA- XI अनुसार ही राशि का भुगतान किया जायेगा।
- मेडिकल अनफिट (9.4.0) के तहत नौकरी के मुद्दे पर सबसे अधिक व लंबी चर्चा हुई। प्रबंधन उक्त मुद्दे पर बहस से बचना चाह रहा था किंतु शिवकुमार जी ने कहा कि आज इस पर निर्णय करना ही होगा। जिस पर अंत में सहमति बनी कि इस हेतु शीघ्र कमेटी बनाकर समीक्षा की जायेगी।