कोलकाता, 22 जून। कोल इंडिया प्रबंधन ने अधिकारियों की स्थानांतरण नीति में आंशिक संशोधन किया है। संशेधित आदेश 21 जून, 2022 को जारी किया गया है। हालांकि संशोधित स्थानांतरण नीति को 18 फरवरी, 2022 को स्वीकृति दे दी गई थी।
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इस संशोधन के अनुसार जिन अधिकारियों की तीन वर्ष से कम की सेवा शेष है, उन्हें सामान्य रूप से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यदि रिक्तियां उपलब्ध हैं, तो उन्हें उनकी पसंद की पोस्टिंग दी जा सकती है। पहले दो वर्ष से कम की सेवा पर तबादला नहीं किया जा सकता था।
इसी तरह ई-5 से ई-6 ग्रेड में पदोन्नति पर कार्यपालकों को अनुषांगिक कपंनियों से स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि, ई-5 ग्रेड में ऐसे कार्यपालक (जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो स्थानांतरण के अनुरोध पर आए हैं) जिन्होंने डीपीसी की तारीख को कंपनी में तीन वर्ष से कम समय बिताया है, उन्हें ई-6 ग्रेड में पदोन्नति पर स्थानांतरण से छूट दी जाएगी। पहले इसकी अवधि एक साल की थी।
जिन अधिकारियों की डीपीसी की तिथि के अनुसार तीन वर्ष से कम की सेवा है, उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। पहले दो वर्ष की समय सीमा थी।
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नीति में एक नया प्रावधान भी किया गया है कि जिन अधिकारियों की जारी आदेश से तीन साल से कम की सेवा है, उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
Transfer Policy Amendment Order dtd 21 June 2021
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