नई दिल्ली, 30 अगस्त। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी (Transfer Policy) लागू की है। 18 अगस्त को आयोजिम हुई 163वीं सीएमडी मीट में ट्रांसफर पॉलिसी को अंतिम रूप दिया गया। 30 अगस्त को इस आशय का आदेश सीआईएल के श्रम शक्ति एवं औद्योगिक संबंध विभाग द्वारा जारी किया गया। कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति सीआईएल और अनुषांगिक कंपनियों में समान तैनाती के लिए बनाई गई है।
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अनुषांगिक कंपनी स्तर पर स्थानांतरण के लिए निदेशक (कार्मिक एवं आईआर) सक्षम प्राधिकारी होंगे। सीआईएल मुख्यालय एवं इससे सम्बद्ध प्रतिष्ठानों में स्थानांतरण के लिए निदेशक (कार्मिक एवं आईआर) की अनुशंसा पर चेयरमैन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सहायक कंपनियों के भीतर अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण के लिए संबंधित कंपनी के निदेशक (कार्मिक) सक्षम प्राधिकारी होंगे। इसी तरह अंतर एरिया के लिए एरिया जीएम तथा अंतर मुख्यालय स्थानांतरण के लिए जीएम (एमपी एवं आईआर) सक्षम प्राधिकारी होंगे।
स्थानांतरण छह माह में एक बार यानी सितम्बर और मार्च में किया जाएगा, लेकिन प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय तबादला किया जा सकेगा। नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण बिना कोई कारण बताए किसी भी समय किया जा सकेगा।
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इन कर्मियों का नहीं होगा स्थानांतरण
ऐसे कर्मचारी जिनका कार्यकाल तीन साल से कम हो, किसी प्रकार के असाध्य रोग से पीड़ित हो, किडनी की समस्या, कुष्ठ रोग, दिव्यांग, कामकाजी जोड़ा, मस्तिष्क विकार, दिल का मरीज, पूर्ण अंधापन।
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