नई दिल्ली। यह मामला कंपनी महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में मार्की मंगली-II, III और IV कोयला ब्लॉक के आवंटन के संबंध में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र की कंपनी टाॅपवर्थ उर्जा एंड मेटल्स लिमिटेड और उसके तीन पूर्व पदाधिकारी अनिल कुमार सेक्सेना, मनोज महेश्वरी, आनंद नंद किशोर के खिलाफ 2005 में तीन राज्य-आधारित कोयला ब्लॉकों के आवंटन की मांग करते हुए कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए। सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान यह भी दावा किया था कि कंपनी ने अपने मौजूदा स्पंज आयरन प्लांट की क्षमता में वृद्धि किए बिना, अत्यधिक खनन का सहारा लिया था।