नई दिल्ली, 25 नवम्बर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी तस्वीर, आवाज और अन्य व्यक्तिगत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने ये अंतरिम आदेश दिया।
अमिताभ बच्चन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अपने नाम, फोटो, आवाज और अन्य प्रतीकों के अनुमति के बिना इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी।
सोशल मीडिया पर अपडेट्स के लिए Facebook (https://www.facebook.com/industrialpunch) एवं Twitter (https://twitter.com/IndustrialPunch) पर Follow करें …