नई दिल्ली, 04 फरवरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केवल ऑटोमैटेड टेस्टिंग स्टेशन के जरिए वाहनों की अनिवार्य फिटनेस संबंधी अधिसूचना का मसौदा जारी कर दिया है।
इसे भी पढ़ें : रिजर्व बैंक ने नासिक के इंडिपेंडेंस कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस किया रद्द
अधिसूचना में कहा गया है कि आठ वर्ष तक वाहनों के लिए प्रत्येक दो वर्ष में फिटनेस का नवीकरण प्रमाण-पत्र आवश्यक है। आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के मामले में हर वर्ष नवीकरण कराना होगा।
इसे भी पढ़ें : सरकार ने NEET PG -2022 परीक्षाओं को आठ सप्ताह के लिए टाला
अधिसूचना में कहा गया है कि भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए नवीकरण प्रमाण-पत्र अगले वर्ष पहली अप्रैल से लागू होंगे। मध्यम श्रेणी के माल वाहनों और यात्री मोटर वाहनों तथा हल्के मोटर वाहनों के मामले में नवीकरण प्रमाण-पत्र पहली जून 2024 से लागू होंगे।
सोशल मीडिया पर अपडेट्स के लिए Facebook (https://www.facebook.com/industrialpunch) एवं Twitter (https://twitter.com/IndustrialPunch) पर Follow करें …