ड्रोन पायलट के लिए लाइसेंस की आवश्‍यकता समाप्‍त

ड्रोन (संशोधन) नियम 2022 में कहा गया है कि गैर-व्‍यावसायिक उद्देश्‍य के लिए दो किलो ग्राम तक के वजन वाले ड्रोन संचालन के लिए प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता नहीं होगी।

देश में ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्‍यकता समाप्‍त कर दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना में बताया गया है कि डिजिटल स्‍काई प्‍लेटफॉर्म के सिंगल विंडो माध्‍यम से नागर विमानन महानिदेशालय से मान्‍यता प्राप्‍त ड्रोन स्‍कूलों से जारी किए गए पायलट प्रमाण पत्र, देश में ड्रोन संचालन के लिए पर्याप्‍त होंगे।

ड्रोन (संशोधन) नियम 2022 में कहा गया है कि गैर-व्‍यावसायिक उद्देश्‍य के लिए दो किलो ग्राम तक के वजन वाले ड्रोन संचालन के लिए प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता नहीं होगी। इससे पहले मेड-इन-इंडिया के अंतर्गत देश में ड्रोन उत्‍पादन को बढावा देने के लिए विदेशों से ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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