पीएफ खाताधारकों के लिए दिसंबर में एक डेडलाइन और खत्म होने वाली है। समाप्त हो रही है। ईपीएफओ ने सभी PF खाताधारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ईपीएफओ ने नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है। ईपीएफओ ने साथ ही यह भी सुविधा दी है कि खाताधारक जितनी बार चाहे, उतनी बार नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं।
EPFO ने इस बारे में ट्वीट कर भी कहा है कि सब्सक्राइबर्स को अपने परिवार को सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए ई-नॉमिनेशन को भरना चाहिए। यह प्रक्रिया आसान है और इसका यूट्यूब लिंक भी शेयर किया हुआ है।
ऑनलाइन जोड़ सकते हैं नॉमिनी का नाम
नॉमिनेशन को ऑनलाइन भरने के लिए सब्सक्राइबर्स को EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद सर्विस ऑप्शन में जाकर ड्रॉपडाउन में फॉर एंप्लॉयीज को चुनें। इसके बाद मेंबर UAN/Online Service (OCS/OTCP) पर क्लिक करें।
इसमें अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। अपने फैमिली डिक्लेयरेशन को अपडेट करने के लिए यस पर क्लिक करें। इसके बाद ऐड फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। इसमें नॉमिनेशन डिटेल्स पर क्लिक कर साझा की जाने वाली कुल राशि भरें।
इसके बाद सेव EPF नॉमिनेशन पर क्लिक करें। OTP जेनरेट करने के लिए ई-साइन पर क्लिक करें। सब्सक्राइबर के आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP को सबमिट करें और आपका ई-नॉमिनेशन रजिस्टर्ड हो जाएगा।
इसमें एक से अधिक नॉमिनी को जोड़ा जा सकता है और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं है।
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