दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है।
विशेष न्यायाधीश विकास धुल इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई को तय की है । अदालत में इसी दिन सजा तय करने से संबंधित दलीलें सुनी जायेंगी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई ने वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया था और मार्च 2010 में आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे।
इसमें आरोप लगाया गया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच छह करोड़ नौ लाख रुपए की संपत्ति जुटाई, जो उनकी वास्तविक आय से कई गुना ज्यादा है।
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