नई दिल्ली, 18 जुलाई। केन्द्र सरकार ने 29 श्रम विनियमों को सम्मिलित करते हुए चार लेबर कोड अधिनियमित किए हैं। ये चार लेबर कोड हैं, मजदूरी संहिता 2019 (Code on Wages 2019), औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (Industrial Relations Code, 2020) सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (Code on Social Security, 2020) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)।
हालांकि अभी चार लेबर कोड (Labour Code) को लागू नहीं किया गया है। इधर, देश के ज्यादातर राज्यों ने चार लेबर कोड को लेकर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए मसौदा नियमों का पूर्व प्रकाशन (pre-published draft) कर दिया है।
केन्द्र शासित सहित 31 राज्यों ने मजदूरी संहिता- 2019 के मसौदा नियमों का प्रकाशन किया है। इसी तरह औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के मसौदा नियमों का 26, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के मसौदा नियमों का 25 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 के मसौदा नियमों का 24 राज्यों ने पूर्व प्रकाशन किया है। इस आशय की जानकारी सरकार ने संसद में दी है।
देखें किस कोड के मसौदा नियमों का किन राज्यों ने प्रकाशन किया है :
मजदूरी संहिता 2019
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी
औद्योगिक संबंध संहिता 2020
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020
अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल सुरक्षा, स्वास्थ्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
श्रमिक संगठन विरोध में
देश के ज्यादातर श्रमिक संगठन चार लेबर कोड के विरोध में हैं। आरएसएस से सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ ने आईआर और ओएसएच कोड के कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है और इसमें संशोधन की मांग रखी है।
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