नई दिल्ली, 01 जुलाई। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को आज से 10 जुलाई तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया है।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि चुनावी बांड जारी होने की तारीख से पंद्रह दिन के लिए वैध होंगे। वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बांड जमा करने पर किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया चुनावी बांड उसी दिन जमा हो जाएगा।
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