नई दिल्ली, 31 जनवरी। सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारक के निधन पर उनका मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चा पारिवारिक पेंशन का हकदार है।
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कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग को पता चला है कि बैंक ऐसे बच्चों को पेंशन भोगी या उसके जीवन संगी द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से पारिवारिक पेंशन नहीं दे रहे हैं।
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ऐसे मामलों में बैंक अदालत से जारी संरक्षक प्रमाणपत्र भी मांग रहे हैं। डॉ सिंह ने कहा कि बैंकों की इस तरह की कार्रवाई से सुशासन का उद्देश्य विफल हो जाता है और यह केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के वैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन है।
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