सरकार ने कहा है कि धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 क्रिप्टो करेंसी या आभासी परिसंपत्तियों में कारोबार पर लागू होगा।
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों और फिएट मुद्रा, एक या उससे अधिक आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के बीच लेनदेन तथा उनके हस्तांतरण को धनशोधन अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा।
इसके अतिरिक्त आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और उनके प्रशासन तथा इनकी पेशकश और बिक्री से जुड़ी वित्तीय सेवाओं को भी अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा।