अगले महीने की शुरुआत से ही आम आदमी के रोजमर्रा की चीजें बदलने वाली है. इन नियमों में कुछ ऐसी नियम भी हैं, जिसकी सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है. जैसे – रसोई गैस व प्रकृति गैस की कीमतें, हेल्थ इंश्योरेंस, विदेशों में पैसे भेजने पर टीसीएस आदि. ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप इनके बारे में पहले से जान लें और खुद को तैयार कर लें. आइए जानते हैं कि आने वाले महीने में 01 तारीख से आपके जीवन में क्या-क्या बदलने वाला है…

1. उत्तर भारत में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल को लेकर फूड रेग्युलेटर एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI-Food Safety and Standards Authority of India) ने नए नियम जारी किए हैं. FSSAI के नए आदेश के मुताबिक, अब सरसो किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर एक अक्टूबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा है, भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के सम्मिश्रण पर 1 अक्टूबर, 2020 से पूरी तरह रोक होगी.

2. सरकार स्थानीय दुकानों यानी आपके पड़ोस वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने-पीने के साामन की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम (Sweet Outlets) लागू करने का फैसला किया है. 1 अक्टूबर 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक्त (Best Before Date) अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी.मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है. FSSAI ने नए नियम जारी किए है.

3. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों (Motor Vehicle Rules) में संशोधन करने की जानकारी दी है. इसके बाद अब 1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे – लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा. इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए कमंपाउंडिंग, इम्पाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन व रिवोकेशन, रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जारी करने आदि का काम भी हो सकेगा. मोटर वाहन (संशोधन) कानून के तहत इन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा.

4. केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्‍स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है. ये नियम 1 अक्‍टूबर 2020 से लागू हो जाएगा. ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्‍चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्‍तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5 फीसदी टैक्‍स कलेक्‍टेड एट सोर्स (TCS) का अतिरिक्‍त भुगतान करना होगा. फाइनेंस एक्ट, 2020 (Finance Act 2020) के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्‍ड रेमिटेंस स्‍कीम (LRS) के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्‍यक्ति को टीसीएस देना होगा. बता दें कि एलआरएस के तहत 2.5 लाख डॉलर सालाना तक भेज सकते हैं, जिस पर कोई टैक्‍स नहीं लगता. इसी को टैक्‍स के दायरे में लाने के लिए टीसीएस देना होगा.

5. 1 अक्टूबर से सरकार के एक फैसले से कीमतें बढ़ने की आशंका है. CNBCTV18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार (Government of India) ने ओपन सेल (Open Cell) के इंपोर्ट (Import) पर 5 फीसदी कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) छूट को 30 सितंबर से से हटाने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि इस फैसले टीवी खरीदना महंगा हो सकता है. कलर टेलीविजन के लिए ओपन सेल (Open Cell) सबसे जरूरी पार्ट होता है. वहीं, अब ओपन सेल के आयात पर शुल्क लगने से भारत में टेलीविजन (TV) का निर्माण प्रभावित हो सकता है.

6. बीमा नियामक आईआरडीएआई के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है. 1 अक्टूबर से सभी मौजूदा और नये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज के तहत किफाती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा. यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है. इसमें कई अन्य बदलाव भी शामिल हैं.

7. हर महीने की शुरुआत में सरकारी कंपनियां रसोई गैस और प्रकृतिक गैस के दाम को रिवाइज करती है. पिछली बार यानी सितंबर महीने में 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी. उम्मीद है कि अक्टूबर में रसोई गैस के दाम घट सकते हैं.

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