गृह मंत्रालय ने कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के लाइसेंस, रद्द कर दिए हैं। इन्हें विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत रद्द किया गया है।
इन दोनों गैर सरकारी संगठनों की प्रमुख कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इन संगठनों की जांच के बाद इनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
गृह मंत्रालय ने इनमें हुई कुछ अनियमितताओं की जांच के लिए 2020 में अंतर मंत्रालयी समिति बनाई थी। इस समिति में गृह तथा वित्त मंत्रालयों और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी शामिल किए गए थे।
समिति को इस बारे में जांच करने का काम सौंपा गया था कि गांधी परिवार और कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा संचालित इन न्यासों में आयकर रिटर्न भरने में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई या विदेशों से प्राप्त घन का दुरूपयोग और धनशोधन तो नहीं किया गया।
राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 1991 में और राजीव गांधी न्यास की स्थापना 2002 में की गई थी।
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