नई दिल्ली, 23 अप्रेल। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को सलाह दी है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री का प्रसारण न करें।
मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं की कवरेज में अप्रमाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और तरीकों का इस्तेमाल किया है।
मंत्रालय ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष पर रिपोर्टिंग के दौरान भी चैनल झूठे दावे कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इन चैनलों के कई पत्रकारों और एंकरों ने दर्शकों को भड़काने के इरादे से बढ़ा-चढ़ाकर और मनगढ़ंत बयान दिए हैं।
मंत्रालय ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली की घटना पर भी कुछ टीवी चैनलों ने कानून और व्यवस्था बिगाड़ने वाली सुर्खियों और हिंसा के वीडियो का इस्तेमाल किया। चैनल एक विशिष्ट समुदाय के फुटेज भी दिखा रहे थे जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था।
केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के अनुसार मित्र देशों की आलोचना वाला और धार्मिक या समुदायों की निंदा करने वाला कोई भी कार्यक्रम केबल नेटवर्क पर नहीं चलाया जाना चाहिए।
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