केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम – ई एस आई सी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन – ई पी एफ ओ के माध्यम से कामगारों के लिए अतिरिक्त लाभों की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु की घटनाएं बढ रही हैं और कामगारों में अपने परिजनों की सुरक्षा की चिंता लगातार बढ़ रही है। इनके समाधान के लिए मंत्रालय ने ई एस आई सी और ई पी एफ ओ में दिये जाने वाले लाभों का दायरा बढ़ाया है।
ई एस आई सी के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के सभी आश्रित परिजनों को इसके लाभ दिए जाएंगे। ये लाभ कोविड से पीडि़त होने या बीमित व्यक्ति की कोविड से मृत्यु होने पर भी प्राप्त होंगे। ये लाभ लेने के लिए बीमित व्यक्ति का ई एस आई सी में कम से कम तीन महीने पहले पंजीकृत होना आवश्यक है।
ई पी एफ ओ ने कर्मचारी जमा आधारित बीमा योजना का लाभ अधिकतम छह लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये तक कर दिया है। यह लाभ कर्मचारी की अकाल मृत्यु होने पर मिलेगा। इसके लिए कर्मचारी का कम से कम 12 महीने पहले से भविष्य निधि से जुड़े रहना अनिवार्य है। कर्मचारी के परिजनों को कम से कम ढ़ाई लाख रुपये का लाभ मिलेगा। यह लाभ अनुबंध पर काम कर रहे या अंशकालिक कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से उन कर्मचारियों के परिवारों की मदद हो सकेगी, जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हो गई है।
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