रांची में, विशेष-सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े पांचवें और अंतिम मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव को पांच साल कैद की सजा सुनाई। लालू यादव पर साठ लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इससे पहले लालू यादव और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश कीं। सभी दोषियों को वर्चुअल माध्यम से अलग-अलग सजा सुनाई जाएगी।
लालू प्रसाद को 15 फरवरी को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया गया था। यह मामला झारखंड के डोरंडा कोषागार से अवैध और धोखाधड़ी से 139 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकालने से जुड़ा है। उस समय लालू प्रसाद अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू यादव को चारा घोटाले के चार मामलों में भी दोषी ठहराया जा चुका है।
लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वे सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
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