लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) में अब चेयरमैन की पोजिशन नहीं रहेगी। इसकी जगह चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होगी। इस फाइनेंशियल ईयर में LIC का इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) लाने से पहले सरकार की ओर से संबंधित नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं।
ये बदलाव फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कर रहा है। इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एंप्लॉयीज) पेंशन (अमेंडमेंट) रूल्स में संशोधन किया जा रहा है। इसके अलावा LIC Act के तहत कुछ अन्य रूल्स में भी संशोधन किया गया है।
इस बारे में जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर को केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किया जाएगा।
LIC की लिस्टिंग के लिए सरकार ने पहले ही इसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये करने के लिए स्वीकृति दे दी है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने हाल ही में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स में संशोधन किया था। इससे लिस्टिंग पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखने वाली कंपनियां अब अपने शेयर्स का केवल पांच प्रतिशत बेच सकेंगी। इससे LIC के इनिशियल पब्लिक ऑफर के दौरान सरकार को फायदा होगा।
ऐसी कंपनियों को दो वर्ष के अंदर अपनी पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़ाकर 10 प्रतिशत और पांच वर्षों में कम से कम 25 प्रतिशत करनी होगी।