लोकसभा ने आज खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक सहित तीन विधेयक पारित किए।

लोकसभा में हंगामे के बीच खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पारित कर दिया गया। खनन क्षेत्र को विनियमित करने वाले इस विधेयक से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन हो जाएगा। विधेयक के अनुसार 29 खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे जिनमें सोना, चांदी, कांसा, कोबाल्‍ट, नि‍कल, सीसा, पोटाश और रॉक फास्‍फोरस शामिल हैं।

केन्‍द्रीय कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लायेगा। उन्‍होंने कहा कि पहले देश कोयले के आयात पर काफी हद तक निर्भर था लेकिन अब कोयला उत्‍पादन में वृद्धि के साथ स्थिति बदल गयी है। श्री जोशी ने भरोसा व्यक्त किया कि वर्ष 2025-26 तक भारत में कोयले का आयात बंद हो सकता है।

लोकसभा ने राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 पारित भी कर दिया। यह विधेयक नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों के जरिए शिक्षा और सेवा मानकों के विनियमन का प्रावधान करेगा। सदन ने राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक 2023 भी पारित कर दिया। इसका उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करना तथा गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराना है।

दोनों विधेयक केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने पेश किए। शोर-शराबे के बीच इन्हें बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 सदन में पेश किया था।

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