नई दिल्ली, 02 नवम्बर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सार्वजनिक परामर्श के लिए सामान्य आयकर रिटर्न फॉर्म का मसौदा जारी किया है। वर्तमान में करदाता के प्रकार और आय की प्रकृति के आधार पर आई.टी.आर-1 से लेकर आई.टी.आर-7 में आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है।
वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आयकर रिटर्न फॉर्म के प्रस्तावित मसौदे का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम तौर तरीकों के साथ रिटर्न दाखिल की प्रणाली पर फिर से विचार करना है। इसमें आईटीआर-7 को छोड़कर आय के सभी मौजूदा रिटर्न को मिलाकर एक सामान्य आईटीआर फॉर्म शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि मौजूदा आईटीआर-1 और आईटीआर-4 जारी रहेगा।
हितधारकों और आम जनता के सुझावों के लिए सामान्य आईटीआर फॉर्म का मसौदा वेब साइट www.incometaxindia.gov.in पर अपलोड किया गया है।
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