नई दिल्ली, 18 जुलाई। कई वस्तुओं पर माल और सेवा कर-जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कुछ वस्तुओं पर अधिक जीएसटी लगेगी जबकि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर कम की गई है। कई वस्तुओं पर जीएसटी में छूट वापस ले ली गई है। पिछले महीने चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में जीएसटी दरों में परिवर्तन का फैसला किया गया था।
चेक जारी करने के शुल्क के रूप में बैंक अब 18 प्रतिशत जीएसटी लेंगे। प्रतिदिन एक हजार रुपये तक के होटल के कमरे के लिए 12 प्रतिशत का कर लिया जाएगा। सोलर वॉटर हीटर पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी की बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी ली जाएगी। ई-कचरा पर जीएसटी पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।
वस्तुओं की ढुलाई और रोप-वे के यात्रियों के लिए जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है। विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों और बागडोगरा हवाईअड्डे पर यात्रियों को केवल इकोनॉमी श्रेणी में यात्रा करने पर जीएसटी में छूट मिलेगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ जिनमें अनाज, दालें और 25 किलोग्राम आटे पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दस-दस किलोग्राम के दस पैकेट को एक साथ बेचा जाता है तो उस पर जीएसटी लगेगा।
- ग्राहकों को आटा , पनीर और दही जैसे पहले से पैक , लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
- 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
- एक हजार रुपये प्रतिदिन तक के टैरिफ वाले होटल के कमरे, मानचित्र और चार्ट, जिसमें एटलस भी शामिल है, पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
- टेट्रा पैक और चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क ( ढीले या बुक फॉर्म में ) पर कुल 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।
- मुद्रण, लेखन या स्याही जैसे उत्पादों पर कर की दरें ; ब्लेड, पेपर नाइव्स और पेंसिल शार्पनर; एलईडी लैंप ; ड्रॉइंग और मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट्स को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया।
- सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।
- सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, श्मशान के लिए काम के अनुबंध जैसी सेवाओं पर भी कर मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा।
- RBI , IRDA और SEBI जैसे नियामकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 18 प्रतिशत कर लगेगा।
बायो नेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधाओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
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