नैनीताल उच्च न्यायालय के तीर्थ यात्रियों की संख्या पर लगी सीमा हटाने के निर्णय के बाद उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के बारे में नई मानक संचालन प्रक्रिया घोषित की है।
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नई व्यवस्था के अनुसार यात्रा शुरू करने से पहले स्थानीय लोगों को स्मॉर्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की शर्त हटा दी गयी है। केवल राज्य से बाहर के लोगों को पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार श्रद्धालु कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 15 दिन बाद ही यात्रा शुरू कर सकेंगे। टीका न लगे लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
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इस बीच, राज्य में हिमालयी गुफाओं और मंदिरों का प्रबंधन करने वाले चार धाम देवस्थानम बोर्ड ने गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के गर्भ-गृहों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। श्रद्धालु केवल केदारनाथ के गर्भ-गृह में प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन उन्हें जलाभिषेक करने या किसी वस्तु को छूने की अनुमति नहीं होगी।
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