अब अगर आपके पास पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) नहीं है तो छोटी बचत योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे । इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस बचत योजना, सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम (SCSS) जैसी छोटी बचत योजनाओं को शुरू करने के लिए पैन और आधार अनिवार्य हो गया है।
यह नोटिफिकेशन 31 मार्च, 2023 को जारी हुआ था। छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन को KYC प्रोसेस के तहत अनिवार्य किया गया है। अब सरकारी छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार जरूरी हो गया है और एक लिमिट के ऊपर निवेश होने पर पैन कार्ड भी देना होगा।