नई दिल्ली। इनकम टैक्स बचाने और भविष्य के लिए पूंजी तैयार करने के लिए देश में सबसे ज्यादा पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) अकाउंट ही खोला जाता है। यह 15 साल का अकाउंट होता है, ऐसे में कई बार रेग्युलर न चलाने की वजह से बंद हो जाता है। आमतौर पर लोग समझ लेते हैं कि पीपीएफ बंद होने से उनका पैसा डूब गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका भी पीपीएफ अकाउंट बंद हो गया है, तो आप उसे आसानी से दोबारा शुरू कर सकते हैं। यह तरीका काफी आसान भी है। आइये जानते हैं कैसे बंद पीपीएफ अकाउंट को दोबारा शुरू किया जा सकता है और इस अकाउंट के क्या-क्या फायदे हैं।
पहले जानें पीपीएफ अकाउंट के फायदे पीपीएफ अकाउंट में थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके इनकम टैक्स बचाने के साथ ही भविष्य के लिए पूंजी भी जुटाई जा सकती है। यह पैसा आपके रिटारमेंट के बाद भी काम आता है। पीपीएफ अकाउंट में हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है। इस जमा पैसे पर आयकर की धारा 80सी के तहत इनकम टैक्स की छूट मिलती है। पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए खोला जाता है। वहीं इस अकाउंट में प्रत्येक साल में एक बार में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना जरूरी होता है।
पीपीएफ दोबारा शुरू करने के लिए आवेदन करना होगा आपका जिस पोस्ट ऑफिस या बैंक में पीपीएफ अकाउंट है, वहां पर आपको एक आवेदन पत्र देना होगा। पीपीएफ अकाउंट बंद होने के कितने साल बाद भी इसे शुरू कराया जा सकता है।
जानिए कितना पैसा जमा करना होगा पीपीएफ अकाउंट में हर साल 500 रुपये जमा करना जरूरी है। ऐसे में जितने साल से यह अकाउंट बंद है, आपको उतने साल के लिए हर साल के हिसाब से 500 रुपये जमा करना होगा। यह पैसा आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। यह पैसा आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में चेक के माध्यम से जमा करना होगा।
जानिए कितनी देना होगी पेनाल्टी आपका पीपीएफ अकाउंट चाहे जितने साल से बंद हो, लेकिन आपको पेनाल्टी के रूप में एक बार में 50 रुपये देना होता है। यानी जिस दिन आप अपना पीपीएफ चलवाने का आवेदन करेंगे, उस दिन 500 रुपये साल के अलावा एक बार में 50 रुपये का भुगतान भी करना होगा। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट 2 वित्तीय साल से बंद है तो 500 रुपये के हिसाब से आपको 1000 रुपये अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा करना होगा और 50 रुपये की पेनाल्टी देना होगी। इस प्रकार आपको 1050 रुपये पीपीएफ अकाउंट शुरू कराते वक्त देना होगा।