रेल मंत्रालय ने गुरुवार को कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस को छह महीने के लिए या अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
इंडिया रेलवे सेवा ने ट्विटर कर लिखा, यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा शुरू होने से पहले विभिन्न राज्यों द्वारा जारी हेल्थ एडवाइजरी गाइडलाइंस को पढ़ लें।
सरकारी आदेश के मुताबिक रेलवे ने अब इस गाइडलाइंस के उल्लंघन को रेलवे ऐक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए रेल मंत्रालय ने इस साल अप्रैल में यह जुर्माना लगाया था।
बोर्ड द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, जुर्माना सितंबर तक लागू होना था, लेकिन अब इसे और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 17 अप्रैल को जारी एक आदेश के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया था कि हर कोई ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में फेस मास्क या फेस कवर पहने।
भारत में कोविड-19 के 22,431 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 3,38,94,312 हो गए। वहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 2,44,198 हो गई, जो 204 दिन में सबसे कम है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 318 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,49,856 हो गई। देश में लगातार 13 दिन से संक्रमण के 30 हजार से कम नए मामले ही सामने आ रहे हैं। देश में अभी 2,44,198 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.72 प्रतिशत है।
यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 2,489 कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.95 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है।
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