मुंबई, 04 फरवरी। रिजर्व बैंक ने नासिक के इंडिपेंडेंस कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक को परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके लिए जल्द ही परिसमापक की नियुक्ति की जाएगी।
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रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान कर सके। इसलिए बैंक के परिचालन से आम जनता के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
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रिजर्व बैंक ने कहा कि परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता केवल पांच लाख रूपए की मौद्रिक सीमा तक, जमा बीमा दावा राशि हासिल करने का पात्र होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त कर सकेंगे।
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