कोलकाता। कोयला कामगारों का रिवाइज हाउस रेंट अलाउंस (HRA) एक जून 2023 से लागू होगा। इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
कामगारों के एचआरए में संशोधन को लेकर 14 जनवरी, 2023 को दिल्ली में आयोजित हुई जेबीसीसीआइ- XI की मानकीकरण समिति की पहली बैठक में चर्चा की गई थी।
इस दौरान निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्रों में कर्मचारियों को एचआरए का भुगतान एनसीडब्ल्यूए- XI के संशोधित आधार पर जून 2023 से लागू किया जाएगा। यदि कोई कंपनी क्वार्टर कर्मचारी या पति या पत्नी को आबंटित किया गया है, जहां वे दोनों हैं, एक ही स्थान पर तैनात होने पर वे एचआरए के हकदार नहीं होंगे।
कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गए आवास के अलावा किसी अन्य स्थान पर पति-पत्नी के एक साथ रहने की स्थिति में पति/पत्नी में से केवल एक ही एचआरए के भुगतान का हकदार होगा।