कोरबा (IP News). केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपने एक आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि एसईसीएल के अंतर्गत संचालित डीएवी पब्लिक स्कूल भी सूचना का अधिकार (RTI) के दायरे में आएंगे।
जिले के एक्टिविस्ट अजय श्रीवास्तव ने आरटीआई के तहत जनवरी, 2018 में एसईसीएल कोरबा प्रबंधन से डीएवी पब्लिक स्कूल से संबंधित कुछ जानकारियां मांगी थी। एसईसीएल कोरबा प्रबंधन ने जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि डीएवी स्कूल आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। इस पर आवेदक ने पहली फिर दूसरी अपील की। दूसरी अपील पर सुनवाई करते हुए केन्द्रीय सूचना आयोग ने एसईसीएल कोरबा प्रबंधन को 15 दिवस के भीतर आवेदक को मांगी गई जानकारी देने आदेशित किया है। जानकारी नहीं देने पर 25 हजार रुपए जुर्माना आरोपित किया जाएगा।
यहां बताना होगा कि एसईसीएल के विभिन्न एरिया में डीएवी पब्लिक स्कूल संचालित हैं। कोरबा जिले में एसईसीएल के कोरबा, कुसमुंडा और गेवरा एरिया में स्कूल चल रहे हैं। एसईसीएल द्वारा प्रोजेक्ट अंतर्गत संचालित सभी डीएवी विद्यायलयों को करोड़ों रुपए का अनुदान दिया जाता है। आरटीआई के स्पष्ट नियम हैं कि शासकीय अनुदान प्राप्त करने वाला कोई भी संस्थान इसके दायरे में आएगा। एक जानकारी के अनुसार एक- एक डीएवी स्कूल को 5 से 6 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं। देखें आदेश की प्रति :