कोरबा, 24 नवम्बर। एसईसीएल कोरबा के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक एनके पटनायक ने नियमों को ठेंगा दिखाते हुए डीएवी पब्लिक स्कूल को फायर सेफ्टी का प्रमाण पत्र जारी करने का कारनामा किया है। इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार एसईसीएल प्रबंधन के पास नहीं है। जिला अग्निशमन अधिकारी ने जारी किए गए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को अवैधानिक करार दिया है।
एसईसीएल कोरबा परियोजना अंतर्गत डीएवी पब्लिक स्कूल संचालित हैं। यहां एलकेजी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। एसईसीएल के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक एनके पटनायक ने 21 जून, 2021 को डीएवी पब्लिक स्कूल को फायर सेफ्टी का प्रमाण पत्र जारी किया। इसको लेकर एक्टिविस्ट अजय श्रीवास्तव ने जिला अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना जिला कोरबा के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना पीबी सिदार ने एसईसीएल के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक एनके पटनायक को नोटिस जारी किया। जिला अग्निशमन अधिकारी ने जारी किए गए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को अवैधानिक करार दिया।
ऐसे मिलती है एनओसी
यहां बताना होगा कि राज्य में छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2015 (क्र. 19 सन 2018) की धारा 59 लागू है। अग्नि सुरक्षा का अनापत्ति प्रमाण पत्र निदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, नवा रायपुर द्वारा जारी किया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन पर मुख्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए अधिकारी नामित किया जाता है। नामित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के बाद अपना अभिमत दिया जाता है और इस आधार पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने निर्णय लिया जाता है।
जिले में जांच के लिए बनी है समिति
कलेक्टर ने नगर पालिक निगम, कोरबा क्षेत्र में स्थित शैक्षणिक सहित अन्य रिहायशी भवनों में अग्नि सुरक्षा की जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर केपी तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति भी बना रखी है। 10 नवम्बर को कलेक्टर ने शहर के कई संस्थानों में फायर सेफ्टी की जांच भी की थी।
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