नई दिल्ली, 04 अगस्त। शिवसेना विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे खेमे को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव चिह्न को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) से कहा कि इस मामले में वह फिलहाल कोई फैसला ना ले।

अब सभी पक्ष चुनाव आयोग में हलफनामा दायर कर सकते हैं । 8 अगस्त को चुनाव आयोग में जवाब दाखिल करना है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। क्या मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा जाए इस पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को विचार करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान शिंदे गुटे से सवाल पूछा कि अगर आप चुने जाने के बाद राजनीतिक दल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? इस सवाल के जवाब में शिंदे गुट की ओर से अदालत में पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमने राजनीतिक दल को छोड़ा ही नहीं है।

शिंदे गुट से अदालत ने यह सवाल तब पूछा जब सुनवाई के दौरान वकील साल्वे ने कहा कि अगर कोई भ्रष्ट आचरण से सदन में चुना जाता है और जब तक वह अयोग्य घोषित नहीं होता तब तक उसके द्वारा की गई कार्रवाई कानूनी होती है। जब तक उनके चुनाव रद्द नहीं हो जाते, तब तक सभी कार्रवाई कानूनी है।

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