सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ (Union of India) द्वारा दायर एक याचिका पर एक नोटिस जारी किया और भारतीय रेलवे को ‘लापरवाही और सेवा में कमी’ के लिए 40,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
इसे भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ : यात्री किराया में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी, यातायात महासंघ तथा बस ऑनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ की मांग पर सरकार ने दी सहमति
ये राशि उन लाभार्थियों को दी जाएगी, जो 6 घंटे की देरी के कारण अपने लक्ष्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए।
इसे भी पढ़ें : पैरालंपिक में अवनि लेखरा ने गोल्ड पर लगाया निशाना, 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में जीता मेडल
SC की जारी नोटिस में कहा गया कि भारतीय रेलवे (IR) देरी का अनुमान लगा सकता था और यात्रियों को इसकी सूचना दे सकता था। इसमें रेलवे की ओर से लापरवाही और सेवा में कमी माना गया था।
सोशल मीडिया पर अपडेट्स के लिए Facebook (https://www.facebook.com/industrialpunch) एवं Twitter (https://twitter.com/IndustrialPunch) पर Follow करें …