सुप्रीम कोर्ट ने ‘लापरवाही और सेवा में कमी’ के लिए भारतीय रेलवे से 40,000 रुपये का भुगतान करने को कहा

ये राशि उन लाभार्थियों को दी जाएगी, जो 6 घंटे की देरी के कारण अपने लक्ष्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए।

सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ (Union of India) द्वारा दायर एक याचिका पर एक नोटिस जारी किया और भारतीय रेलवे को ‘लापरवाही और सेवा में कमी’ के लिए 40,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

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ये राशि उन लाभार्थियों को दी जाएगी, जो 6 घंटे की देरी के कारण अपने लक्ष्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए।

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SC की जारी नोटिस में कहा गया कि भारतीय रेलवे (IR) देरी का अनुमान लगा सकता था और यात्रियों को इसकी सूचना दे सकता था। इसमें रेलवे की ओर से लापरवाही और सेवा में कमी माना गया था।

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