उच्चतम न्यायालय ने सी बी एस ई और आई सी एस ई की दसवी और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को हाईब्रिड मोड में कराने का आदेश देने की छह छात्रों की यचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति एम खानविलकर और सी टी रवि कुमार की खंडपीठ ने कहा कि परीक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं और इस समय इनमें हस्तक्षेप करने से व्यावहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं। खंडपीठ ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब इस संबंध में परिवर्तन नहीं किए जा सकते। खंडपीठ ने शिक्षा प्रणाली में दखलंदाजी न करने और अधिकारियों को अपना काम करते रहने देने को कहा। न्यायालय ने अंतिम समय में याचिका दाखिल करने को भी सही नहीं माना।
मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा दस की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 नवम्बर से शुरू हो चुकी हैं, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं इस महीने की 22 तारीख से शुरू होनी है। ये दोनों ही परीक्षाएं अनिवार्य रूप से ऑफलाइन हो रही हैं।
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