सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को 16 मई को उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित अलग आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसने 11 फरवरी को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड और रॉय को उसके समक्ष लंबित जमानत याचिका में विपरीत पक्ष के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया था और बाद में, उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसके सामने पेश होने का निर्देश दिया था।
अदालत ने उन्हें किसी भी हाल में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन बीमारी का हवाला देकर आने से इन्कार कर दिया तो कोर्ट ने नाराजगी जताई। नाराज हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 17 मई को होनी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया के खिलाफ लोगों के पैसों का पिछले कई सालों से भुगतान नहीं करने का मामला चल रहा है। लोगों ने ये पैसे कंपनी की कई स्कीमों में लगाए थे। निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में जस्टिस संदीप कुमार ने उनका अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया था।
हर हाल में 13 मई को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा था कि अगर वो नहीं आए तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद सुब्रत राय पटना हाईकोर्ट नहीं आए तो कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया। पटना हाईकोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में सुब्रत राय के वकील से कहा गया कि सुब्रत कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते हैं।
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