नई दिल्ली, 19 मई। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी। उन पर जालसाजी और आपराधिक साजिश से जड़े मुकदमे चल रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई एवं एएस बोपन्ना की पीठ ने संवधिधन के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत का आदेश पारित किया।
कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह के भीतर सक्षम अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश भी दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं।
भैंस और बकरी चोरी से लेकर जमीन हथियाने, बिजली चोरी तक के लगभग 100 आपराधिक मामलों का वे सामना कर रहे हैं।
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