वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने के वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिला है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन, अदालत ने यह भी कहा कि लोगों को नमाज अदा करने से रोका न जाए।
मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हुफैजा अहमदी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका पूजा-अर्चना के लिए है, न कि मालिकाना हक के लिए इस पर अहमदी ने कहा था कि ऐसे में वहां के हालात ही बदल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष को भी नोटिस जारी किया है।
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ…
– अहमदी : श्री हरि शंकर जैन ने 16 मई को एक आवेदन पर हस्ताक्षर कर नमाज को केवल 20 सदस्यों तक सीमित रखने के लिए कहा था, इसे उसी दिन सुना और अनुमति दी गई थी.
न्यायाधीश इस मामले पर सावधानीपूर्वक चर्चा करते हैं।
– एसजी: श्री विष्णु जैन ने बताया कि श्री हरि शंकर जैन को हृदय संबंधी समस्याएं हो गई हैं और इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया
एससी: हम नोटिस जारी करते हैं।
– हिंदू सेना के वकील: हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं
अहमदी: मैं सभी को प्रतियां दूंगा।
एससी: हमें यूपी राज्य से सहायता की आवश्यकता है। हमने 5 मिनट पहले पेपर देखे थे। श्री हरि जैन द्वारा आवेदन देखें
– एससी: कृपया पत्र देखें। उन्होंने उस क्षेत्र को सील करने की मांग की जहां शिवलिंग पाया गया था, वजू खाना का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और केवल 20 लोगों को प्रार्थना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर आदेश कहता है कि आवेदन की अनुमति है
– एससी: मोमेंट ट्रायल जज का कहना है कि आवेदन की अनुमति है, इसका मतलब है कि वुज़ू खाना को सील कर दिया गया है आदि।
एसजी: हो सकता है कि उसका मतलब शर्तों के अनुसार अनुमति हो..
सुप्रीम कोर्ट: हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा करते… लेकिन यहां…
– एससी: हम वादी को नोटिस जारी करेंगे। सुनवाई की अगली तारीख तक, हम एक निर्देश जारी करेंगे कि डीएम सुनिश्चित करेंगे कि शिवलिंग क्षेत्र की रक्षा की जाएगी लेकिन यह मस्जिद में नमाज के लिए मुसलमानों की पहुंच में बाधा नही बनेगी। यह एक पक्षीय आदेश है
– SG: वुज़ू खाना वह जगह है जहाँ हाथ और पैर धोए जाते हैं और नमाज़ के लिए एक अलग जगह होती है। मजिस्ट्रेट सोचता है कि अगर वाद का फैसला करने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण है तो कठिनाई होनी चाहिए
– एससी: शिवलिंग कहां है? जिलाधिकारी ने भी नहीं देखा। हम स्पष्ट कर सकते हैं कि आदेश केवल उसके बाद के संदर्भ में है
SG: क्या होगा अगर कोई शिवलिंग को नष्ट कर दे?
एससी: हम डीएम से सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहेंगे
– अहमदी : इलाके को सील करने की हड़बड़ी कहां थी?
न्यायमूर्ति नरसिम्हा: हम केवल अंतरिम में हैं
एसजी: क्या मैं कल इसका जवाब दे सकता हूं? मुझे इसके प्रभावों को देखने दें ताकि कोई अनपेक्षित परिणाम न हो
– अहमदी: मुकदमा दायर करने तक यथास्थिति बनी रही। इस तरह के आदेश से यथास्थिति को बदल दिया जाता है। वे कहते हैं कि एक फव्वारा है जब पानी निकाला गया था तो फव्वारे के सिर से शिवलिंग दिखाई दे रहा था। यह वज़ू खाना अनादि काल से इस्तेमाल किया जाता रहा है।
– एससी: हम गुरुवार को पार्टियों की सुनवाई करेंगे। हम इस आदेश के उस हिस्से की रक्षा करेंगे जहां शिवलिंग मिला था।
– SC: हम कहेंगे कि अगर शिवलिंग मिल गया तो डीएम इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.
– जस्टिस नरसिम्हा: यह कहना कि आवेदन की अनुमति है, मुश्किल साबित होगा
डीवाईसी जे: हम कहेंगे कि आदेश का संचालन केवल शिवलिंग के पाए जाने तक ही सीमित है … हम यह नहीं कहेंगे कि इसकी अनुमति इस प्रकार है
– एससी: हम कहेंगे कि आदेश का संचालन निम्नलिखित तक सीमित है..
SG: मैंने समाचार रिपोर्टों आदि से सीखा है कि एक कुआँ है जहाँ से वुज़ू खाना में पानी लिया जाता है और इसके अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं
– सुप्रीम कोर्ट का आदेश: हम इसे अब अगले गुरुवार को रखते हैं। हम 19 मई, 2022 तक वापसी योग्य नोटिस जारी करते हैं। 3, 5 और 8 अप्रैल, 2022 के एकल न्यायाधीश वाराणसी के आदेश को अनुच्छेद 227 याचिका में इलाहाबाद एचसी के समक्ष चुनौती दी गई थी।
– एससी आदेश: एकल न्यायाधीश ने 21 अप्रैल, 2022 के एक आदेश द्वारा याचिका को खारिज कर दिया। ट्रायल जज के आदेश के अनुसरण में आयुक्त ने 14 और 15 मई 2022 को आयोग का कार्य निष्पादित करना शुरू किया
– एससी: नोटिस 19 मई, 2022 को वापस करने योग्य होगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि ट्रायल जज ने आवेदन 78 जीए की अनुमति दी है, इसलिए आदेश की व्याख्या की संभावना है कि मांगी गई पूरी राहत की अनुमति है
– एससी: ट्रायल जज के आदेश पर किसी भी अर्थ और विवाद को दूर करने के लिए, 16 मई, 2022 के आदेश का संचालन और दायरा, डीएम वाराणसी सुनिश्चित करने की सीमा तक सीमित रहेगा ….
– सुप्रीम कोर्ट का आदेश
1) जिस क्षेत्र में शिवलिंग मिले, उसकी रक्षा की जाए
2) मुसलमानों के लिए मस्जिद में प्रवेश या नमाज अदा करने के लिए उपयोग पर कोई प्रतिबंध या कमी नहीं है
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साभार : बार एंड बेंच एवं भास्कर