नई दिल्ली, 18 जनवरी। उच्चतम न्यायालय आज उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें मांग की गई है कि उम्मीदवारों से जुड़े आपराधिक मामलों और उनके चयन के कारणों का खुलासा न करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की जाए।
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प्रधान न्यायाधीश एन.वी.रमणा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई, लेकिन अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।
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