देश का 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन से कुल विद्युत उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिक उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य है।
विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में कुछ संशोधन के जरिए अक्षय ऊर्जा के उच्च स्तर को हासिल करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की है। इस संशोधन का उद्देश्य, उद्योग, भवन निर्माण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा की मांग को बढ़ाना है।
मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद संशोधन प्रस्ताव तैयार किए हैं। इन प्रस्तावों में औद्योगिक इकाइयों की बिजली की खपत में अक्षय ऊर्जा के न्यूनतम हिस्से को परिभाषित करना शामिल है। कार्बन बचत प्रमाण पत्र के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान होगा।
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