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नई दिल्ली, 03 फरवरी। सोमवार को लोकसभा में कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के रोके महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को लेकर सवाल उठाया गया।

सासंद आनंद भदौरिया ने वित्ती मंत्री से पूछा कि कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR)  (18 महीने के लिए रोक दी गई थी, परन्तु जारी नहीं की गई थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार रोके गए महंगाई भत्ते को जारी करेगी।

वित राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता (डीए) / महंगाई राहत (डीआर) की दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के दौरान लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव को कम किया जा सके।

वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी के विपरीत वित्तीय प्रभाव तथा सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्त वर्ष 2020-21 के बाद राजकोषीय प्रभाव पड़ा इसलिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है।

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