ITR आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। टैक्सपेयर की मांग है कि तारीख को आगे बढ़ाया जाए। मगर सूत्रों के अनुसार, सरकार साल 2023-24 के लिए आखिरी तारीख को आगे बढाने के मूड में नही है। हालाकिं, टैक्सपेयर 31 दिसंबर तक लेट फाइन के साथ अपने रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल अभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। लेकिन बाद में लेट फिस के रूप में पांच हजार तक टैक्स देना पड़ सकता है। ऐसे में अगर लेट फिस से बचने के लिए टैक्सपेयर जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी देते हुए बताया है कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इस साल अब तक तीन करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके है। इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए तीन करोड़ से अधिक आईटीआर इस साल 18 जुलाई तक दाखिल किए जा चुके हैं।
आखिरी तारीख के बाद लगेगा जुर्माना
वहीं, अगर इस काम को आखिरी तारीख बीत जाने के बाद किया जाता है तो 5 लाख रुपये सालाना इनकम वालों को 1 हजार रुपये जुर्माना देकर ये काम करना होगा. वहीं 5 लाख से ज्यादा इनकम वालों के लिए 5 हजार रुपये लेट फीस का प्रावधान है. बता दें कि आईटीआर फाइल करते समय अपने पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, सैलरी स्लिप, होम लोन आदि की जानकारी होनी चाहिए।
गलत जानकारी पर जुर्माना
आईटीआर दाखिल करते समय कम इनकम बताने पर 50 फीसदी या फिर गलत इनकम की जानकारी देने के लिए 200 फीसदी का जुर्माना लग सकता है। कुल टेक्सबेल राशि पर ये जुर्माना लगेगा. डेलॉयट इंडिया के पार्टनर सुधाकर सेथुरमन ने कहा कि रिमाइंडर के बावजूद टैक्स रिटर्न दाखिल न करने पर अधिकारियों को बकाया टैक्स के आधार पर अभियोजन प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है. जिसमें तीन महीने से लेकर 7 साल तक की कैद हो सकती है।