नया साल 2022 कुछ नए चार्जेस और नियमों के साथ आ रहा है जो सीधे आपके मनी फ्लो को प्रभावित करेंगे। 1 जनवरी 2022 से ATM से पैसा निकालना, EPFO के नये दिशानिर्देश, बैंक लॉकर से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। इसका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। जानें क्या और कैसे पड़ेगा असर..
अगले महीने से ग्राहकों को फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर ग्राहकों को ज्यादा पेमेंट करना होगा। 10 जून 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को 1 जनवरी 2022 से एटीएम से मुफ्त मासिक पैसा निकालने पर एक लिमिट के बाद शुल्क बढ़ाने की इजाजत दी थी। हर एक बैंक हर महीने कैश और नॉन कैश ATM ट्रांजेक्शन देता है। अब 1 जनवरी से मुफ्त सीमा के बाद चार्ज देना होगा। ये चार्ज अब 20 रुपये से 21 रुपये कर दिया गया है। बैंक अपने बैंक के ATM से फ्री में 5 बार कैश निकाल सकते हैं और 3 बार अन्य बैंक के एटीएम से कैश निकाल सकते हं।
2 बैंक लॉकर के बदलेंगे नियम
आरबीआई की 18 अगस्त 2021 की अधिसूचना के अनुसार 1 जनवरी 2022 से, बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा चोरी या धोखाधड़ी के कारण लॉकर की सामग्री के नुकसान के दायित्व से अपने हाथ नहीं धो सकते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक ने इस तरह के नुकसान के लिए बैंक की देनदारी को मौजूदा वार्षिक बैंक लॉकर किराए के 100 गुना पर रखा है। आरबीआई ने बैंकों को बैंक लॉकर ग्राहकों को ठीक से चेतावनी देने का भी निर्देश दिया है कि बैंक लॉकर की सामग्री का बीमा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक अपने लॉकर ग्राहकों को लॉकर सामग्री बीमा नहीं बेच सकते हैं और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जबरदस्ती बीमा की सेल को रोका जा सके।
3 कंपनी की EPF में हिस्सेदारी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सब्सक्राइबर्स अपने UAN नंबर को आधार से लिंक कर लीजिए। आज UAN को आधार से लिंक कराने की तीन दिन बाद यानी 31 दिसंबर 2021 आखिरी तारीख है। EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। इस नियम के तहत सभी अकाउंट होल्डर्स का UAN भी आधार वेरिफाइड होना जरूरी है। ताकि, आपको खाते में कंपनी की ओर से जमा होने वाले पैसे में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं करने पर आपकी कंपनी पीएफ का अपना हिस्सा आपके खाते में जमा नहीं कर पाएगी।
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