अगले महीने से अगर आपका यूनिवर्सल एकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं होने पर आपके एंप्लॉयर आपके प्रॉविडेंट फंड  एकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे।

रिटायरमेंट फंड के बेनेफिट्स लेने के लिए आपके आधार कार्ड का प्रॉविडेंट फंड एकाउंट से लिंक होना अनिवार्य है।

एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन  ने नए रूल को लागू करने के लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के सेक्शन 142 में संशोधन किया है।

इस नियम का पालन नहीं करने पर एंप्लॉयर की ओर से मासिक EPF योगदान नहीं मिलने के अलावा EPFO की कुछ अन्य सर्विसेज का लाभ भी नहीं लिया जा सकेगा।

इससे पेंशन फंड में आपके योगदान पर भी असर पड़ेगा। EPFO ने जून में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) को भरने के नियमों में भी बदलाव किया है। इसने एंप्लॉयर्स को केवल उन एंप्लॉयीज के लिए ECR भरने की अनुमति दी है जिनका आधार UAN के साथ लिंक्ड है।

EPFO ने एंप्लॉयर्स से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बिना रुकावट के सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए आधार को UAN के साथ लिंक्ड कराया जाए।

अगर एंप्लॉयीज के PF एकाउंट में आधार के UAN से लिंक्ड नहीं होने के कारण राशि जमा नहीं होती तो उन्हें उस राशि पर इंटरेस्ट का भी नुकसान होगा।

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