रायपुर, 11 मई। इंटक (INTUC) के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ इंटक के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह तथा बालको इंटक के महासचिव व प्रदेश इंटक के महासचिव जयप्रकाश यादव के खिलाफ धोखाधड़ी की तीसरी एफआईआर दर्ज हुई। कोरबा जिले के सिविल लाइन थाना, रामपुर पुलिस ने दोनों श्रमिक नेताओं विरूद्ध धारा 120-बी, 34, 420, 468, 471 के तहत मामला बनाया है।
क्या है मामला
बालकोनगर निवासी कलेशराम साहू पिता स्व. अमोलीराम साहू की शिकायत पर चांपा निवासी इंटक नेता अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और को बालको इंटक के महासचिव जयप्रकाश यादव के विरूद्ध 18 अप्रेल, 2023 को धारा 420, 34 के तहत बालको थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
उक्त अपराध के तहत आरोपियों द्वारा जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा के समक्ष अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र सह शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन के समर्थन में आरोपीगण ने बतौर दस्तावेज सूची में उनके और प्रार्थी कलेशराम के मध्य कोरे कागज में टाइपशुदा बिना नोटरी सत्यापित किए कथित इकरारनामा को प्रस्तुत किया। इकरारनामा को कलेशराम ने पूर्णतः झूठा व फर्जी बताया है। आरोप है कि उक्त इकरारनामा में आरोपीगण के द्वारा प्रार्थी कलेशराम के साथ रकम लेन-देन की मिथ्या व झूठी कहानी गढ़ते हुए झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायालय को दिग्भ्रमित करने के प्रयोजन से जमानत आवेदन पत्र सह शपथ पत्र सहित उक्त फर्जी इकरारनामा प्रस्तुत किया गया। कलेश ने शिकायत में बताया कि संजय कुमार सिंह और जयप्रकाश यादव से 2 लाख रुपए का कभी भी उधार नहीं लिया है बल्कि दोनों के द्वारा उसके पुत्र महेन्द्र कुमार साहू को बालको संयंत्र एवं प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड में नौकरी लगवाने के नाम पर डेढ़ लाख रुपए नगद व चेक के जरिए लिया गया है। उक्त अपराध से बचने के लिए आरोपीगण के द्वारा कोरे कागज में टाइपशुदा झूठा लेख रचते हुए कलेशराम के नाम का फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी गवाह निर्माण कर कूटरचना का अपराध कारित किया है। कलेशराम ने सिविल लाइन थाना रामपुर में शिकायत दर्ज कराते हुए संजय कुमार सिंह एवं जयप्रकाश यादव तथा फर्जी गवाहों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करने का आग्रह किया था। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रकरण में संजय सिंह और जयप्रकाश यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 194/23 धारा 120-बी, 34, 420, 468, 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
फरार हुए दोनों नेता
इधर, पुलिस ने इंटक नेताओं की अब गिरफ्तारी नहीं की है। बताया गया है संजय कुमार सिंह और जयप्रकाश यादव फरार हैं। हालांकि इस बीच दोनों श्रमिक नेताओं ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन अर्जी खारिज हो गई। जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना बताया गया है।
इसे भी पढ़ें :
इंटक नेताओं के खिलाफ पहली, दूसरी एफआईआर एवं बेनामी संपत्ति की जांच संबंधी खबर निम्न लिंक के माध्यम से देखें :
इंटक के राष्ट्रीय महासचिव संजय सिंह एवं CG इंटक के महासचिव जयप्रकाश पर ठगी का केस दर्ज
उच्चतम न्यायालय : तलाक मंजूर करने अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है
INTUC के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेड्डी एवं महासचिव संजय सहित चार श्रमिक नेताओं पर 420 का मामला हुआ दर्ज