स्थाई खाता संख्या यानी पैन को आधार से जोड़ने की समय-सीमा आज समाप्त हो जाएगी। आज के बाद जिन लोगों का पैन आधार से नहीं जुड़ा होगा, उन पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड- सीबीडीटी की अधिसूचना में बताया गया है कि पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और इसे जुर्माना अदा करने के बाद ही सक्रिय किया जा सकता है।
आयकर अधिनियम के अनुसार पैन को आधार संख्या से जोड़ना अनिवार्य है अन्यथा अगले वर्ष 31 मार्च से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता ऐसा कोई लेनदेन नहीं कर पाएंगे जिनमें पैन दर्शाया जाना आवश्यक है।
जो लोग समय-सीमा तक पैन को आधार से नहीं जोड़ पाते उनका पैन आयकर रिटर्न भरने के लिए मार्च 2023 तक सक्रिय रहेगा।
करदाताओं को असुविधा से बचाने के लिए 31 मार्च 2023 तक की राहत दी गई है कि वे अपने पैन को आधार से जोड़कर अधिकारियों को सूचित करें। सीबीडीटी ने कहा है कि इस जुड़ाव की सूचना के साथ विलम्ब शुल्क भी देना पड़ेगा।
ऐसे पता करें :
अगर आप इस बात को लेकर कंफ्ययूज हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से यह आसानी से पता किया जा सकता है आइए जानते हैं कि क्या है पूरा प्रोसेस –
ये है प्रोसेस
- सबसे पहले www.incometaxgov.in पर जाएं।
- इसके बाद Our Service पर क्लिक करें, वहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन आएगा।
- इसके बाद Link Aadhaar Know About Aadhaar Pan Linking Status विकल्प पर जाएं।
- एक नया पेज खुल जाएगा। वहां अपना PAN और Aadhaar Card डीटेल्स लिखें।
- एक बार पूरी जानकारी देने के बाद ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
- इसके बाद अलग आपको दिखने लगेगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं।
SMS से PAN Card Aadhaar Card Link
SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।
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