असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों, मजदूरों, श्रमिकों आदि के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना काम की साबित हो सकती है। यह योजना रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी प्रकार के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए है। इसस उन्हें अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सरकार आपको पेंशन की गारंटी देती है।
55 रुपए हर महीने जमा करने होंगे
यदि कोई 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे। वहीं जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपए जमा करना होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। 60 साल के बाद आपको 3000 रुपये महीना यानी 36,000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी।
आधार कार्ड चाहिए
आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है। व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
यहां हो जाएगा रजिस्ट्रेशन
श्रमिकों को योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में पंजीकरण करवाना होगा। भारत सरकार ने योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है। CSC सेंटर में पोर्टल पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इन सेंटर्स के जरिये ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी।
देनी होगी ये जानकारी
पंजीकरण के लिए श्रमिक अपना आधार कार्ड, बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर चाहिए होगा। इसके अलावा सहमति पत्र देना होगा जो बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा, तभी उसके बैंक खाते से पेंशन के लिए पैसा कटेगा।
ये उठा सकते हैं स्कीम का फायदा
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के तहत कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कामगर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह इसका फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
टोल फ्री नंबर पर लें जानकारी
सरकार ने योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, LIC, EPFO को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया गया है। इन दफ्तरों में जाकर श्रमिक योजना की जानकारी ले सकते हैं। सरकार ने योजना के लिए 18002676888 टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर से भी योजना की जानकारी ली जा सकती है।