अगर आप भी प्रॉविडेंट फंड (PF) में से एडवांस, पूरा या थोड़ा पैसा निकालना चाहते हैं लेकिन आपके पास यूएएन (UAN ) नंबर नहीं है। आप बिना UAN के भी PF निकाल सकते हैं। घर बैठे ही PF का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं और आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे।
ऐसे कर सकते हैं PF अप्लाई..
ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें। मैनेज (Manage) पर क्लिक करें।
केवाईसी (KYC) ऑप्शन पर अपनी जानकारी चेक कर लें। ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करें। एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा।
इसमें से क्लेम (Claim) पर क्लिक करें। अपने क्लेम फॉर्म को सबमिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करें।
पीएफ से निकाल सकते हैं एडवांस
‘I Want To Apply For’ में जाएं। इसमें से full EPF Settlement, EPF Part withdrawal (loan/advance) या pension withdrawal के ऑप्शन का चुनाव करें। इसे भरने के करीब 5 से 10 दिन में ईपीएफओ पर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए मिल जाएगी।