कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सभी अनुषंगी कंपनियों में कर्मचारियों के लिए छुट्टी का प्रावधान एक समान करने का आदेश जारी कर दिया है. कोल इंडिया की अलग-अलग कंपनियों में अलग-अलग छुट्टी का प्रावधान था. कोल इंडिया द्वारा छुट्टी में किये गये नये प्रावधान से कर्मियों में नाराजगी है. पहले मेडिकल छुट्टी लेने पर रविवार, शनिवार या अन्य किसी प्रकार की छुट्टी की गिनती नहीं होती थी. अब मेडिकल छुट्टी के बीच में अगर रविवार, शनिवार या अन्य छुट्टी पड़ गयी तो उसकी गिनती भी छुट्टी में ही की जायेगी. अर्जित अवकाश के मामले में भी बदलाव किया गया है. पहले 20 दिन काम करने पर एक दिन का अर्जित अवकाश मिलता था. अब इसे 15 कर दिया गया है.
कंपनी ने तय किया है कि एक साल में कर्मियों को चार कैजुअल लीव (सीएल) ही दिया जायेगा. अगर बार-बार सीएल लेने के आदी नहीं हैं, तो विशेष परिस्थिति में यह सात दिन हो सकता है. सीएल किसी प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है. किसी भी परिस्थिति में आधे दिन का सीएल नहीं दिया जायेगा. पूरे साल में तीन प्रतिबंधित अवकाश (रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे) दिया जायेगा. इसमें जनवरी से जून तक दो तथा जुलाई से दिसंबर तक एक होगा. जो कर्मचारी रिटायर करने वाले होंगे, उनको वर्ष के शुरू से जून तक एक और जुलाई से दिसंबर तक दो प्रतिबंधित अवकाश मिलेगा.
विधिवत गोद लिये बच्चे के लिए मिलेगी छुट्टी
कोल इंडिया ने प्रावधान किूया है कि अगर कोई कर्मी विधिवत बच्चा गोद लेता है, तो उसके लिए भी चाइल्ड केयर लीव के तहत छुट्टी का प्रावधान होगा. लेकिन शर्त होगी कि बच्चा कानूनी रूप से गोद लिया गया हो. इसके लिए बच्चे की आयु तीन माह से कम होनी चाहिए.
गैर अधिकारी कोलकर्मी भी ले सकेंगी मातृत्व अवकाश
कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत महिला कोल कर्मी (गैर अधिकारी) भी अब मातृत्व अवकाश ले सकेंगी. इस आलोक में कोल इंडिया प्रबंधन ने अधिसूचना जारी कर दी है. जारी आदेश के मुताबिक, महिला कोल कर्मी 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश ले सकेंगी. याद रहे कि इससे पूर्व कोल इंडिया व अनुषंगी कंपनियों में पदस्थापित सिर्फ महिला अधिकारियों को ही मातृत्व अवकाश का लाभ मिलता था. लेकिन नये आदेश के बाद अब गैर अधिकारी महिला कर्मियों को भी फायदा मिलेगा.