योगी सरकार ने कड़ाई बरतते हुए बड़ा निर्णय लिया है। बता दें अगले छह महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू
कर दिया है।
जिसके बाद सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे।
यहां बताना होगा कि केन्द्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों की मुखालफत करते हुए देश के 10 श्रमिक संगठनों द्वारा 26 नवम्बर को एक दिवसीय आम हड़ताल की जा रही है। उत्तरप्रदेश में बिजली व्यवस्था के निजीकरण को लेकर राज्य विद्युत कर्मियों ने बड़ा आंदोलन किया था। राज्य के बिजली कर्मियों के संगठनों ने 26 की हड़ताल को समर्थन दिया था।